केलोभूमि

आचार संहिता के साये में मनेगा गणतंत्र दिवस, चुनाव आयोग के कड़े निर्देश जारी

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रायपुर। इस बार गणतंत्र दिवस का आयोजन राज्य में लागू आचार संहिता के साये में किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसके मद्देनजर लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने भी प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को 8 बिंदुओं में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन में राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना है। इसमें स्कूलों में झंडोत्तोलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं।

गणतंत्र दिवस आयोजन के मुख्य बिंदु:

1. झंडोत्तोलन कार्यक्रम पूरी गरिमा और सादगी के साथ आयोजित किया जाएगा।

2. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी सीमित दायरे में और आचार संहिता का पालन करते हुए किया जाएगा।

3. समारोह के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या उनके प्रतीकों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

4. शिक्षण संस्थानों में केवल राष्ट्रभक्ति से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. समारोह के दौरान सरकारी खर्च का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

6. किसी भी प्रकार की रैली या राजनीतिक संदेश देने वाले कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी।

7. पूरे कार्यक्रम की निगरानी स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गणतंत्र दिवस का समारोह राष्ट्रभक्ति और संविधान के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने वाला हो, न कि किसी राजनीतिक एजेंडे का माध्यम।

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